विनोद यादव
सुल्तानपुर।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A समाज के शोषित ,वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की वकालत करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है । संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है और संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में होता है।इसी क्रम में जिला एंव सत्र न्यायालय सुल्तानपुर में भी पूर्व एडीजीसी क्रिमिनल रहें एड् राम नेवल यादव एंव एड् भानु प्रताप यादव को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 38 आवेदन किए गयें थें जिसमें से साक्षात्कार के दिन 15 अधिवक्ता अनुपस्थिति रहें। 23 अधिवक्ताओं का साक्षात्कार जिला न्यायाधीश द्वारा गठित समिति ने किया जिसमें जिले के 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी।

जिसमें एड् वरुण रतन मौर्य, एड् विवेक कुमार तिवारी, एड् प्रीती यादव,एड् राजेंद्र कुमार मिश्रा,एड् सधन सिंह ,एड् रामनेवल यादव,एड् संगम राय ,एड् आशुतोष त्रिपाठी, एड् गणेश कुमार, एड् विनोद कुमार तिवारी एंव एड् भानुप्रताप यादव सामिल हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करे तो यह परामर्श और कानूनी सलाह की प्रकृति में निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना एंव न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष मामलों के संचालन में निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना तथा सभी प्रकार के लम्बित प्रकरणों के लिए प्रत्येक माह नियमित लोक अदालतों का आयोजन करना और विशेष श्रेणी के मामलों के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन करना होता हैं।लोक अदालतें शुल्क और विलम्ब को सीमित करती हैं और कानूनी तकनीकीताओं पर काबू पाते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करती हैं,साजनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाना, विशेष रूप से कानूनी महत्व के विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक विधानों के लाभार्थियों और बड़े पैमाने पर जनता को लक्षित करना,जिन विचाराधीन कैदियों के मामले अदालतों में लंबित हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास करना,देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले महिलाओं और बच्चों के लिए कॉलेजों, जेलों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में कानूनी साक्षरता कक्षाएं आयोजित करना जैसे कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आते हैं।
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