अन्नाद्रमुक के महासचिव पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दावों का खंडन करते हुए ओ पन्नीरसेल्वन (ओपीएस) गुट ने कहा कि उन्होंने चुनाव के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट इस पर आज सुनवाई को राजी हो गया है। AIADMK के महासचिव पद के लिए चुनाव 26 मार्च को होना है।
महासचिव पद के चुनाव की घोषणा अवैध- ओपीएस
ओपीएस-गुट ने एक बयान में कहा कि महासचिव पद के चुनाव की घोषणा अन्नाद्रमुक पार्टी के नियमों के खिलाफ और अवैध है। बयान में बताया गया कि गुट ने इसके खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।
पन्नीरसेल्वन नहीं लड़ रहे चुनाव
बयान में आगे कहा गया कि कुछ लोग यह खबर फैला रहे हैं कि अन्नाद्रमुक समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम ने भी महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, लेकिन यह केवल कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए है। यह पूरी तरह से झूठी खबर है।
पन्नीरसेल्वम को हाई कोर्ट से एक बार लग चुका झटका
इससे पहले मार्च में, मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के विश्वासपात्र मनोज पांडियन की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पिछले साल 11 जुलाई को एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक में पारित प्रस्तावों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। बैठक में एडापड्डी पलानीस्वामी (ईपीएस) को पार्टी का अंतरिम महासचिव बनाया गया।
26 मार्च को होना है चुनाव
बता दें कि AIADMK ने इससे पहले घोषणा की थी कि पार्टी के महासचिव का चुनाव 26 मार्च को होगा और मतगणना 27 मार्च को होगी। पार्टी के चुनाव अधिकारियों, आर विश्वनाथन और पोलाची जयरामन ने कहा कि महासचिव का चुनाव पार्टी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा किया जाएगा और नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 19 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 20 मार्च को होगी और उम्मीदवार 21 मार्च को दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं।
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