बिहार के बक्सर जिले की एक अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता खूंटी यादव हत्याकांड में न्यायालय ने दो दोषसिद्ध हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिजेन्दर कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 261/2018 तथा सत्रवाद संख्या 105/2020 में वाद के नामजद अभियुक्तों रामेश्वर सिंह और कंचन सिंह को 302 भादवि में आजीवन कारावास, 307 भादवि में 10 साल और 27 शस्त्र अधिनियम में पांच साल की सजा सुनाई है।
वाद के शेष पांच अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव व सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। लोक अभियोजक गोपाल जी राम ने बताया कि 18 मई 2018 को रात्रि पौने नौ बजे नामजद अभियुक्तों ने इटाढ़ी गुमटी के पास स्कोर्पियो पर सवार बसपा के प्रदेश महासचिव खूंटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में मृतक के पुत्र यशवंत सिंह भी घायल हो गए थे। उन्हीं के बयान के आधार पर इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बक्सर नगर थाना कांड संख्या 261/2018 अंतर्गत 302, 307, 120 बी, 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी।
दोषसिद्ध हत्यारों को हर धारा में कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। भादवि की धारा 302 के तहत 50 हजार और धारा 307 के तहत भी 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने की कारावास की सजा और भुगतनी होगी। हत्यारों को सजा भुगतने के लिए केंद्रीय कारा बक्सर भेज दिया गया है। इस मामले में बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा एवं उमेश कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा।
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