60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र लोगों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों की पात्रता के बारे में विभाग छह माह पहले ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगा।
राज्य स्थापना दिवस से 60 साल की उम्र पूरी करते ही पात्र लाभार्थियों को आसानी से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया छह माह पहले ही पूरी कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। निदेशक समाज कल्याण प्रकाश चंद्र ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
निदेशक ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि विकासखंड एवं नगर क्षेत्र में निवास कर रहे ऐसे व्यक्ति जो विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता की श्रेणी में आते हैं और 59 वर्ष छह माह की आयु पूरी कर चुके हैं, उनका डाटा अनिवार्य रूप से 15 अक्तूबर 2024 तक उपलब्ध करा दें। इस कार्य में सहयोग के लिए निदेशालय पंचायतीराज को अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। सभी समाज कल्याण अधिकारियों को निदेशक शहरी विकास, नगर क्षेत्र में मुख्य नगर आयुक्त, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी से समन्वय करते हर दिन निदेशालय को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ये होगा फायदा
60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र लोगों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों की पात्रता के बारे में विभाग छह माह पहले ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। ऐसे में उम्र पूरी होते ही कुछ औपचारिकताओं के बाद आसानी से पेंशन मिलने लगेगी।
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