बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के जींस-टीशर्ट में जाने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार एवं गरिमामयी वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया के जरिए नृत्य, डी.जे., डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियों के विद्यालय परिसर में संचालन पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) व अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए पत्र जारी किया गया है।
बता दें कि शिक्षा विभाग के निदेशक व अपर सचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया था, परंतु प्रायः यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी कार्यालय संस्कृति के विरूद्ध अनौपचारिक (Casual) परिधान (यथा जींस-टी-शर्ट) में विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया (फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) एवं अन्य माध्यमों से नृत्य, डी०जे०, डिस्को एवं अन्य निम्न स्तर की गतिविधियाँ विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण तथा व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। केवल शिक्षा कैलेण्डर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य, संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम ही मान्य है।
उपर्युक्त परिस्थिति में पुनः निर्देश दिया जाता है कि विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी शिक्षण / कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान (Formal Dress) में ही विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में आऐंगे। इसका अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चत किया जाए।
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