केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा राज्यपाल की शक्ति का उपयोग विधायिका की कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है। बता दें कि राज्यपाल आरिफ ने विधानसभा से पारित आठ में से एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे दी है।
लंबित विधेयकों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार को कानून बनाने से रोक नहीं सकती है।
बता दें कि कार्यवाही की शुरुआत के बाद से राज्यपाल आरिफ ने विधानसभा से पारित आठ में से एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे दी है। वहीं, अन्य 7 विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित किया गया है।
Fark India | National Hindi Magazine Hindi Magazine and Information Portal