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शराब पिलाकर साथी को मौत के घाट उतारने वाले को उम्रकैद

नैनीताल. हल्द्वानी में युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. साथ ही, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी दोषी पर लगाया और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी. कोर्ट ने मृतक के परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर देने का आदेश भी दिया. इस केस में कोर्ट में चुनौती थी कि हत्या का दोष साबित किया जा सके और दोषी को सज़ा दिलवाने में गवाही को काफी अहम माना गया.

मामले के मुताबिक पीड़ित परिवार के हेमपंत ने 15 जुलाई को मुखानी थाने में रिपोर्ट दी थी कि 13 जून को उसके घर नामकरण संस्कार का एक कार्यक्रम था, जिसमें टेंट कारोबारी शेखर मेहरा अपने साथियों के साथ बिन बुलाए पहुंचा था. ये लोग उसके भाई अशोक पंत को गाड़ी में बैठाकर ले गये थे. अगले दिन पत्नी के फोन पर पंत ने बताया था कि वो शेखर मेहरा के साथ था. अगले दिन पता चला कि अशोक का शव बृजवासी स्कूल के सामने पड़ा था. उसका गला घोंट जाने के साथ ही हाथों में धारदार हथियार से चोट के निशान थे.

इस मामले में सरकारी वकील सुशील शर्मा ने आरोप साबित करने के लिए एक दर्जन गवाह पेश करते हुए साबित किया कि अभियुक्त शेखर अपने साथियों के साथ अशोक को ड्यूटी पर जाने के बहाने नामकरण संस्कार के दौरान घर से ले गया था. रात में एकांत में अशोक को शराब पिलाकर तथा गला दबाकर टूटी बोतल के टुकड़ों से वार कर उसकी हत्या की वारदात को भी गवाही के ज़रिये कोर्ट में साबित किया गया.

गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने शेखर के अलावा हल्द्वानी के बुध बाजार के पास आरटीओ रोड निवासी रवि, हिम्मतपुर मल्ला निवासी सुमित सक्सेना और सतबूंगा मुक्तेश्वर निवासी मनीष गौड़ के खिलाफ धारा 302 व 120बी के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. पिछले दिनों एडीजे कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त शेखर को हत्या का दोषी करार दिया जबकि रवि, सुमित व मनीष को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया.