दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपित आफताब अमीन पूनावाला ने आज गुरुवार को दक्षिण दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।

सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि उन्होंने जेल में जाकर 50 मिनट तक आफताब से बात की थी। उसके बाद आज फिर कोर्ट आये थे। लेकिन इस दौरान आफताब ने जज से कहा कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहता है।
बता दें कि अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शव के करीब 35 टुकड़े करने के आरोपित आफताब ने 17 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की अदालत को बताया था कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी। अविनाश नाम के वकील ने आफताब की जमानत याचिका लगाई थी। उस दौरान आफताब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुआ था।
श्रद्धा के शव के साथ की गई थी दरिंदगी
उल्लेखनीय है कि पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, 18 मई को श्रद्धा की हत्या हुई थी। मामले में आफताब पर आरोप है कि उसने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी। उनसे श्रद्धा की हत्या के बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा और महीनों तक उन्हें अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया।
जंगलों में मिली हड्डियों का श्रद्धा के पिता के DNA से हुआ मिलान
बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा बरामद की गई कुछ हड्डियों के नमूने श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। इससे यह साफ हो गया कि वो हड्डियां श्रद्धा की थी। इन्हें दिल्ली पुलिस महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा किया गया था।
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