यूपी के कई जिलों में बिना अनुमति के न्यू इयर और क्रिसमस पार्टी नहीं होगी। किसी भी पार्टी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की जानकारी देनी होगी। किसी दिवस में क्रिसमस तथा नववर्ष के कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित हो तो कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या प्रति व्यक्ति शुल्क तथा प्रस्तावित कार्यक्रम की रुपरेखा का उल्लेख करते हुए समस्त औपचारिकताओं सहित अनुमति के लिए मनोरंजन कर विभाग के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद को आवेदन तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

मुरादाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है सभी होटल स्वामियों, रेस्टोरेंट, संस्था जहां क्रिसमस या अन्य पार्टी होंगी आवेदन पत्र यथाशीघ्र कार्यालय राज्यकर, में प्रस्तुत करें कलेक्टेज्ट परिसर मुरादाबाद में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में बिना अनुमति प्राप्त किए संचालित किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संचालक का होगा।
वहीं गोरखपुर में निर्देश दिए गए हैं कि 25 दिसम्बर (क्रिसमस डे), नव वर्ष व किसी अन्य ऐसी पार्टी का आयोजन करना है जिसमें मदिरा का उपभोग होना है तो उसके लिए अकेजनल बार (एफएल-11) अनुज्ञापन प्राप्त करने के बाद ही मदिरा परोसी जाए। अन्य प्रांत की मदिरा किसी भी दशा में न परोसी जाए। यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट एवं बैंकेट हॉल में बिना किसी बार लाइसेंस के मदिरा परोसी जाती है या अन्य प्रांत की मदिरा इस्तेमाल की जाती है तो उसके मालिक और मैनेजर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम तथा आईपीसी की धाराओं में कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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