माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है, सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीसी के जरिए पेश किया गया। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में हुई हत्या और हत्या के प्रयास को आधार मानकर मुख्तार पर केस दर्ज किया गया था। करीब 14 साल पहले कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी। आज एमपीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
माफिया मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई। एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा यह मामला करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के कपिल देव सिंह हत्याकांड के केस से जुड़ा है। 2009 में करंडा थाने में मुख्तार सहित अन्य के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें कपिल देव हत्याकांड और मीर हसन की हत्या के मामले को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था।
हालांकि दोनों मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है जबकि गैंगेस्टर का मामला कोर्ट में चल रहा था। इसी सिलसिले में फैसले की तिथि तय थी। इसके लिए बांदा जेल में बंद मुख्तार को वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से पेश किया गया जबकि इस में मामले में दूसरे आरोपी सोनू यादव को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया साथ ही सजा के लिए तिथि शुक्रवार को तय की।
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