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सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में लॉरैंस बिश्नोई व जग्गू भगवानपुरिया ने खुद को बताया बेकसूर

मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में गैंगस्टर लॉरैंस बिश्नोई व जग्गू भगवानपुरिया ने आज मानसा की अदालत में मूसेवाला के कत्ल केस में अपनी रिहाई की मांग करते हुए दावा किया कि वह मारे गए पंजाबी गायक की हत्या में शामिल नहीं थे। मूसेवाला की पिछले वर्ष 29 मई को मानसा के नजदीकी गांव जवाहरके में 6 हमलावरों ने गोलियां मार कर हत्या कर दी थी।

गैंगस्टर लॉरैंस बिश्नोई के वकील  ने जिला व सैशन जज प्रीति साहनी की  अदालत में धारा 239 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सी.आर.पी.सी.) के तहत एक अर्जी दायर  करके हत्या के मामले में आरोप मुक्त होने की  मांग की है। हालांकि जग्गू भगवानपुरिया के वकील ने सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत 235 पन्नों की अर्जी दायर करके डिस्चार्ज अर्जियों का जवाब दाखिल करने के लिए मुल्तवी करने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने जवाब के लिए मामले की सुनवाई 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी है।

जानकारी के अनुसार बिश्नोई व भगवानपुरिया ने अपनी अर्जियों में दावा किया है कि वह कत्ल में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह कत्ल के समय जेल में बंद थे व कत्ल में उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। इससे पहले विभिन्न जेलों में बंद 24 मुलजिमों को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस दौरान मुलजिम मोनू डागर को अदालत में पेश नहीं किया गया।