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कोच यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए मंत्री संदीप सिंह

31 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई।

जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप शनिवार को चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश हुए। अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से दायर की गई पांच में से तीन अर्जियों पर बहस हुई। इससे पहले 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह ने कोर्ट में पेश न होने के लिए छूट मांगी थी।

इन तीन अर्जियों पर हुई सुनवाई..

पीड़िता के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल की ओर से दायर की गई अर्जियों में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग और केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर चलाने की मांग की गई है। तीसरी अर्जी आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि इलाका मजिस्ट्रेट जमानत देते हुए उचित शर्तें लगा सकता है। लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। आरोपी सरकार में मंत्री है और पीड़िता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और उसे व उसके परिवार को धमका रहा है। इन सभी अर्जियों पर संदीप सिंह को जवाब देना है।

क्या है मामला

31 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने जांच के बाद आरोपित संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट में नई धारा 509 भी जोड़ी थी और शिकायत के लगभग आठ महीने बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी।