फतेहाबाद में रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपये ऐठने के मामले में फंसी भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल की पूर्व अध्यक्ष रजनी देवी को एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने दोषी करार दिया है।
पुलिस के अनुसार, अक्तूबर 2017 में गांव धांगड़ निवासी रामसिंह ने पुलिस को शिकायत देकर भाजपा नेता रजनी देवी व सतपाल बाजीगर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में रामसिंह ने बताया था कि रजनी देवी व सतपाल बाजीगर ने उसके भाई को रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख 60 हजार रुपये की मांग की थी।
नौकरी दिलवाने की एवज में उन्होंने डेढ़ लाख रुपये दे दिए थे और बाकी राशि नौकरी लगने के बाद देने की बात हुई थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। इसके बाद जब उन्होंने रुपये वापस देने की मांग की तो तो नहीं लौटाए।
मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने रजनी देवी को मामले में दोषी माना है। वहीं, सतपाल बाजीगर को अदालत से राहत मिली है और उनको साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। रजनी देवी को सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।
Fark India | National Hindi Magazine Hindi Magazine and Information Portal