दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिलनाडु स्थित ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) नामक राजनीतिक दल की याचिका खारिज कर दी। गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त चुनाव प्रतीकों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग पहले आओ-पहले पाओ मानदंड को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त चुनाव प्रतीकों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग पहले आओ-पहले पाओ मानदंड को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने तमिलनाडु स्थित ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) नामक राजनीतिक दल की याचिका खारिज कर दी।
खंडपीठ ने कहा, निर्वाचन आयोग का प्रावधान सुसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण है और सभी पात्र आवेदकों पर समान रूप से लागू होता है। यदि याचिकाकर्ता पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो यह ‘मुक्त प्रतीकों’ के सार के खिलाफ काम करेगा।
Fark India | National Hindi Magazine Hindi Magazine and Information Portal