प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। सीएम को 21 मार्च को आने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी केजरीवाल को आठ बार समन भेज चुकी है। लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब एक बार फिर समन भेजकर ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है।
पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को शनिवार को जमानत मिली है। इससे पहले पिछसे साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी, 27 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।
अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश न होने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों में जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। अदालत ने ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया। अदालत ने केजरीवाल की जमानत 15 हजार रुपये के निजी मुचलके व एक लाख रुपये के एक जमानत पर प्रदान की है। अदालत ने केजरीवाल को पेशी से भी छूट प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई एक अप्रैल तय की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।
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