पटनाः बिहार में लंबित मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमों की सुनवाई के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से पटना व्यवहार न्यायालय में दो अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
धनशोधन निवारण अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के मामलों की सुनवाई के लिए पटना व्यवहार न्यायालय में पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (16) की अदालत को भी अधिसूचित किया गया है। पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में पटना बक्सर भोजपुर आदि 17 जिले शामिल हैं जबकि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (16) के क्षेत्राधिकार में सीवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया समेत 21 जिले शामिल हैं।
गौरतलब है कि इससे पूर्व राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए सिर्फ पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ही अधिसूचित थी।
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