Wednesday , November 13 2024

अब मेडिकल सीट छोड़ने पर नहीं देना होगा 5 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के राहत भरी खबर है। दरअसल, विधान परिषद को बताया गया कि चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है। इस नियम को योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटें छोड़ने को लेकर यह जानकारी दी।

आपको बता दें कि पहले MBBS या BDS करने वाले छात्रों को अपनी सीट छोड़ने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। एमडी या एमएस प्रोग्राम वालों के लिए यह जुर्माना 5 लाख रुपये था। डीएम या एमसीएच जैसे सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले छात्रों को अपनी सीट छोड़ने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन अब योगी सरकार के फैसले अनुसार यह नियम अब लागू नहीं है।

दरअसल नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने इन जुर्मानों को हटाने की सिफारिश की थी। इस सुझाव के बाद राज्य सरकार ने इस नियम को हटाने की मंजूरी दे दी। इस फैसले का उद्देश्य मेडिकल छात्रों पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है, जिन्हें विभिन्न कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है।