अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बड़े कार्यकारी आदेश पर साइन किए हैं, जिसके तहत अधिकांश संघीय कर्मचारियों को क्रिसमस की पूर्व संध्या (Christmas Eve) और क्रिसमस के अगले दिन यानी 26 दिसंबर को अवकाश दिया जाएगा। यह छुट्टी सवैतनिक होगी।
दरअसल, ट्रंप के इस फैसले को संघीय कामकाज में बाधा डालने वाले सरकारी शटडाउन के बाद मनोबल बढ़ाने वाले उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप के अवकाश वाले एलान के बाद से कर्मचारियों को कुल 4 दिन छुट्टी मिलेगी।
ट्रंप के अवकाश वाले एलान के बाद से कई रिपोर्ट्स में दवा किया गया है कि यह संघीय छुट्टियों से जुड़ा है, हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह छुट्टियां केवल इस कैलेंडर वर्ष पर ही लागू होंगी और स्थानीय संघीय अवकाश अनुसूची में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
ट्रंप के छुट्टियों वाले आदेश से क्या-क्या बदला?
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नए निर्देश के तहत 25 दिसंबर को पहले ही मनाये जा रहे क्रिसमस के त्योहार के अलावा 24 और 26 दिसंबर को भी संघीय सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस साल क्रिसमस सप्ताह के मध्य में पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में इस आदेश से संघीय कर्मचारियों को लगातार चार दिन की छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि, यह नियम केवल इसी साल तक लागू रहेगा।
पहले भी ट्रंप ने लिया है ऐसा फैसला
गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, जब इस तरह की स्वैच्छिक छुट्टियां दी गई हों। अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साल 2018, 2019 और साल 2020 में संघीय कर्मचारियों के लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ऐसी छुट्टियों को मंजूरी दी थी। हाल के दिनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2024 में 24 दिसंबर को संघीय कर्मचारियों को लिए छुट्टी का दिन घोषित किया था।
इस साल संघीय कर्मचारियों को कितनी छुट्टियां मिली?
बता दें कि साल 2025 में संघीय कर्मचारियों को साल 2025 में कुल 13 दिन की छुट्टियां मिली। इसमें 24 दिसंबर और 16 दिसंबर का भी अवकाश शामिल है। इन 13 छुट्टियों में नव वर्ष दिवस, 20 जनवरी, , राष्ट्रपति दिवस, स्मृति दिवस, जूनटींथ, स्वतंत्रता दिवस, श्रम दिवस, कोलंबस दिवस, वयोवृद्ध दिवस, धन्यवाद दिवस, क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस दिवस और 26 दिसंबर शामिल हैं।
प्राइवेट सेक्टर के लोगों पर क्या होगा इसका असर?
ट्रंप के हस्ताक्षर वाला आदेश केवल संघीय कर्मचारियों पर लागू होता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 24 या 26 दिसंबर को स्वतः अवकाश का अधिकार नहीं है। नियोक्ता संघीय अनुसूचि का पालन करना चुन सकते हैं, लेकिन ऐसे निर्णय राष्ट्रपति के आदेशों के बजाय कंपनी की नीति रोजगार अनुबंध और स्थानीय श्रम प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं।
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