ट्विटर की अर्जी पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मांगा जवाब है। गोवा बार के लाइसेंस से जुड़े एक मामले में इरानी की याचिका पर 29 जुलाई के आदेश में ट्वीटर ने संशोधन की मांग की है।

हाई कोर्ट ने उक्त आदेश में ट्वीटर को इरानी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए आपत्तिजनक पोस्ट और वेब लिंक को तत्काल हटाने का निर्देश दिया था।
जिस पर ट्वीटर ने कहा कि वह केवल उसी सामग्री को हटाने के लिए बाध्य है जो वादी द्वारा यूआरएल प्रदान किए जाने पर मानहानिकारक पाई जाती है।
उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक पोस्ट करने पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा समेत अन्य खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया है।
इससे पहले 29 जुलाई को स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया था।
बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की थी। दरअसल, कांग्रेस नेताओं द्वारा स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाया गया था।
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