केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य बलों में भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद एक व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर ‘धार्मिक टैटू’ रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. प्राधिकरण के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दाहिना हाथ सलामी देने वाला हाथ है और यह टैटू गृह मंत्रालय के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के तहत स्वीकार्य नहीं है. अगर आप भी सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो इन जरूरी नियमों के बारे में जान लें..
क्षा सेवाओं में टैटू के नियम टैटू के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन उम्मीदवारों के शरीर पर किसी भी प्रकार के टैटू हैं उनके अग्रभाग के अंदरूनी हिस्से के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में यानी कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे / हाथ के पीछे (पृष्ठीय) तरफ. इस स्थिति में उम्मीदवार को भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और पुलिस विभाग में भर्ती से रोक दिया जाएगा.
इन लोगों को है विशेष छूट टैटू को लेकर दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों से या आदिवासी समुदायों के उम्मीदवार को भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति के आदेश/अधिनियम/सूचियों (समय-समय पर संशोधित और संशोधित) द्वारा घोषित किया गया है कि उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी शरीर टैटू रखने की अनुमति है.
नहीं मिलेंगी ये सरकारी नौकरियां अगर आपने शरीर के दिखने वाले हिस्से पर टैटू बनवाया है तो आप इन प्रमुख सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं- 1- भारतीय प्रशासनिक सेवा- IAS (Indian Administrative Service) 2- भारतीय पुलिस सेवा- IPS (Indian Police Service) 3- भारतीय राजस्व सेवा-