मुंबई. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने शनिवार को यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की पत्नी और बेटी को प्राइवेट लेंडर डीएचएफएल से जुड़े एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी. कपूर की पत्नी बिंदू और बेटी राधा को हाल ही में सीबीआई की तरफ से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नामित किया गया था, हालांकि इस मामले में दोनों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.
अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया था और दोनों शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुईं. इसके बाद उन्होंने अपने वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन करते हुए दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीबीआई ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट भी दायर किया था. जब जांच एजेंसी ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, तब दोनों ने अंतरिम जमानत के लिए अनुरोध किया जिसे स्पेशल जज एस यू वडगांवकर ने स्वीकार कर लिया.
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