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अतीक अहमद को मुकदमे में मिली जमानत निरस्त

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. स्पेशल कोर्ट ने साल 2003 में पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत को निरस्त कर दिया है. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बाहुबली अतीक अहमद की जमानत निरस्त करने का फैसला सुनाया है. अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है. कोर्ट ने अभियोजन की ओर से दाखिल जमानत निरस्तीकरण अर्जी स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया है.

गौरतलब है कि 7 अगस्त 2003 को जिला कोर्ट में नैनी सेंट्रल जेल से पेशी के दौरान अतीक अहमद पर कचेहरी परिसर में जानलेवा हमला हुआ था. इस‌ हमले के विरोध में शहर के कई हिस्सों में उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में अतीक के समर्थकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे. मामले में बाहुबली अतीक अहमद को भी षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया था. इस मामले में बाहुबली अतीक अहमद को जमानत मिली थी. पूर्व सासंद अतीक अहमद की 2003 में जमानत होने के बाद धूमनगंज थाने में उनके और उनके साथियों के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हुए.

सरकारी अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता ने 27 जुलाई 2017 को धूमनगंज थाने में दर्ज मामले में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट में दलील दी गई कि अतीक अहमद ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. जमानत मिलने के बाद लगातार अतीक अहमद के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं. अदालत ने अतीक अहमद और सरकारी अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता के पक्ष को सुनकर जमानत निरस्त करने का आदेश दिया है.