रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी सांसद व जेल में बंद आजम खान को एक बार फिर से योगी सरकार से बड़ा झटका लगा है। जिला प्रशासन द्वारा मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी 173 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए आदेश जारी किया है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के परिवार द्वारा संचालित और उनकी स्वामित्व में है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जे.पी. गुप्ता की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया है कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदते वक्त राज्य सरकार के मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिस कारण उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया कि वह जमीन का अधिग्रहण करें। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील अजय तिवारी ने कहा, “ट्रस्ट ने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें सिर्फ इस शर्त के आधार पर 12 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद की अनुमति दी थी गई कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।”
इसमें कहा गया था कि ट्रस्ट अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लोगों से संबंधित जमीन को नहीं खरीद सकेगा और न ही इनके द्वारा नदी के किनारे या इसके आसपास के क्षेत्रों व ग्राम समाज भूमि या ‘चक’ सड़क से संबंधित भूमि को खरीदा जा सकेगा, लेकिन ट्रस्ट ने इन शर्तों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धाराओं का भी उल्लंघन किया है। एडीजीसी ने आगे कहा, “अदालत ने इससे पहले सीतापुर जेल में बंद ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान को नोटिस और समन जारी किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इंकार कर दिया।”