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अगर आप भी 2000 रुपये का नोट बदलवाना चाहते हैं, तो यहां जानिए आप इन नोटों को कैसै और कहां बदलवा सकते-

19 मई को आए भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के बाद अब बैंकों में 2000 रुपये के नोट को बदलवाने या फिर उसे जमा करवाने के लिए लोग बैंकों में जा रहे हैं। आपने अब तक 2000 रुपये के नोट को लेकर कई सारी जान लीं होंगी लेकिन आज हम आपको बताएंगे की अगर आपके पास 2000 रुपये का कटा-फटा नोट है तो आपको उसका भुगतान किस हिसाब से किया जाएगा। कहां बदले जाएंगे फटे नोट आरबीआई के नोट रिफंड नियम के मुताबिक कटे-फटे नोट को आरबीआई के ऑफिस या फिर आरबीआई द्वारा नामित बैंकों में बदलवाया जा सकता है। आरबीआई ने अपने नामित बैंकों को दिशा-निर्देश दिया है कि बैंकों को उनकी ब्रांच में एक स्पष्ट बोर्ड लगाना होगा कि यहां कटे-फटे नोट की बदली होती है। और अगर कोई ग्राहक नोट बदली करवाने जाता है तो बैंक उस ग्राहक को मना नहीं कर सकता।

कटे-फटे नोट के लिए क्या है नियम?

रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों के भुगतान को लेकर नियम बनाए हुए हैं। आरबीआई के आधिकारीक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट की लंबाई- 16.6, चौड़ाई- 6.6 और एरिया 109.56 की जानकारी दी है। इस आधार पर अगर आपका नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको 2000 रुपये के कटे-फटे नोट के बदले पूरा पैसा यानी पूरे 2000 रुपये वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपको नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको आधा पैसा यानी सिर्फ 1000 रुपये मिलेंगे।

बैंक नहीं लेता एक्सचेंज फीस

यहां आपको बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक आपसे किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेता है। अगर कोई बैंक आपसे चार्ज मांग रहा है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं।

केवल इस आधार पर बैंक कर सकता है मना

सामान्य तौर पर अगर आपको नोट कटा-फटा है तो बैंक आसानी से बदल देगा लेकिन अगर आपको नोट बुरी तरह से जला है या बेहद ही खराब स्थिति में है तो बैंक ऐसे नोटों को लेने से मना कर सकता है। इस स्थिति में आपको आरबीआई के ऑफिस में जाकर ही नोट को बदलवाना होगा।