आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक सांसदों और विधायकों को अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए कोई नया फंड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आदर्श आचार संहिता के तहत सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया है। उन्होंने जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुरूप कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और राज्यों में उपचुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के तहत सांसदों और विधायकों की विकास निधि पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि संसद सदस्य (राज्यसभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन नई निधि जारी नहीं करेंगे।
विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत नई निधियां जारी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि पत्र के जारी होने से पहले किसी विकास कार्य के लिए वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है तो ये काम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू होंगे।
पांच दिन में प्रदेश में 67.46 करोड़ रुपये किए गए जब्त
चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 20 मार्च तक प्रदेश 67.46 करोड़ रुपये कैश जब्त किया गया है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 24.59 लाख से ज्यादा प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई है। सघन जांच के लिए 508 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट और 1746 चेक पोस्ट राज्य के भीतर सक्रिय हैं। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 1904 उड़न दस्ते और प्रवर्तन एजेन्सियों के 732 दल निगरानी कर रहे हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 20 मार्च को बाराबंकी के जैदपुर विधानसभा क्षेत्र में 61 लाख रुपये की 305 ग्राम ड्रग पकड़ी गई। 20 मार्च तक 2,54,758 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए।
सीआरपीसी के तहत 5,18,471 लोग पाबंद किए गए। पुलिस ने 1004 अवैध शस्त्र, 1007 कारतूस, चार किलो विस्फोटक व 70 बम बरामद किए हैं। अवैध शस्त्र बनाने वाले 174 केंद्र सीज किए गए। उन्होंने बताया कि वाहनों के दुरुपयोग पर 136 और लाउडस्पीकर के दुरुपयोग पर 373 पर कार्यवाही की गयी। गैर कानूनी सभा, भाषण एवं अन्य मामलों में पांच एफआईआर दर्ज की गईं।
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