दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।
गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनीं। जिसके बाद गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगना उचित समझा। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी।
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