उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है। अधिसूचना के अनुसार, यह रोक उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत लगाई गई है।
क्यों किया गया ये फैसला?
यह आदेश राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के लागू होते ही अब किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा करना या उसमें शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा।
पहले जून में भी लगाई गई थी रोक
गौरतलब है कि इससे पहले जून में बिजली व्यवस्था के निजीकरण के विरोध को देखते हुए ऐसी ही रोक छह माह के लिए लगाई गई थी। अब उसकी अवधि बढ़ा दी गई है।
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