आइजी या उससे वरिष्ठ अधिकारी ही दे सकेंगे फोन टैपिंग का आदेश
अब राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) स्तर या इससे ऊपर के अधिकारी ही आपातकालीन मामलों में फोन इंटरसेप्शन या फोन टै¨पग का आदेश दे सकेंगे। आदेश जारी होने के दिन से सात कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आदेश की सक्षम अधिकारी से पुष्टि करवानी होगी।
ऐसा नहीं होने पर इंटरसेप्ट किए गए मैसेजों को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इन मैसेजों को दो कार्य दिवसों के भीतर नष्ट करना होगा। सरकार ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं।
केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय गृह सचिव तथा राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी सचिव सक्षम अधिकारी होंगे। दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अगर सक्षम अधिकारी के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में या अन्य कारणों से आदेश जारी करना संभव नहीं है, तो इंटरसेप्शन आदेश केंद्रीय स्तर पर अधिकृत एजेंसी के प्रमुख या दूसरे स्तर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जारी कर सकते हैं।