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गंगोत्री-यमुनोत्री धाम में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लगाई काम्पेक्टर मशीन

सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) प्रतिबंध करने को लेकर गंगोत्री (Gangotri) और यमुनोत्री (Yamunotri) धाम में स्थानीय निकाय और प्रशासन की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए काम्पेक्टर मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक में शामिल पालीथिन कैरी बैग पर गंगोत्री में प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा, जागरूकता अभियान चलाने व चालान काटने की भी बात कही गई है।

प्लास्टिक कचरे को किया जा रहा काम्पेक्ट

गंगोत्री धाम नगर पंचायत गंगोत्री के अंतर्गत आता है, जिसमें धाम, आश्रम और गंगोत्री का मुख्य बाजार शामिल है। नगर पंचायत की ओर से सप्ताह में छापेमारी का अभियान चलाया जाता है। नगर पंचायत गंगोत्री के ईओ रविराज बंगारी ने कहा कि गंगोत्री में नियमित कूड़े की छंटाई होती है, जिससे प्लास्टिक का कचरा एकत्र किया जाता और उसकी छंटाई की जाती है।

  • प्लास्टिक कचरे को काम्पेक्ट किया जा रहा है।
  • पालीथिन का प्रयोग बिल्कुल न हो, इसके लिए गंगोत्री में एक माह के अंतराल में दो बार छापेमारी अभियान भी चलाया गया।

प्लास्टिक को रोकने की जिम्मेदारी जिला पंचायत पर

वहीं, उत्तरकाशी के गणेशपुर से लेकर गंगोत्री धाम के बीच 20 से अधिक छोटे कस्बे हैं। इन कस्बों में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने की जिम्मेदारी जिला पंचायत के पास है। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम और नगर निकाय छोड़कर अन्य पड़ाव में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने व स्वच्छता की जिम्मेदारी जिला पंचायत के पास है।

  • जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी श्याम लाल कहते हैं कि उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर चालान भी काटे गए हैं।
  • यमुनोत्री व जानकी चट्टी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक कूड़े की छंटाई के लिए खराब पड़ी काम्पेक्टर मशीन को ठीक किया गया है।
  • इसके अलावा, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए अभियान भी चला।

अभिषेक रुहेला (जिलाधिकारी उत्तरकाशी) ने कहा कि जनपद उत्तरकाशी की सभी नगर निकायों में एक जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया। इसमें कार्रवाई व निगरानी रखने की जिम्मेदारी नगर व स्थानीय निकायों की दी गई।

सिंगल यूज प्लास्टिक में ये वस्तुएं हैं शामिल

प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, प्लेट कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट आदि।

पालिका का दावा पालीथिन के प्रयोग पर लग रही रोक

जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय की नगर पालिका बाड़ाहाट में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने लिए पालिका के अनुसार सभी वार्डों में जागरूकता बैठकें की जा रही हैं। नगर पालिका बाड़ाहाट के प्रभारी ईओ रविराज बंगारी ने कहा कि नगर पालिका उत्तरकाशी में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने वाले व्यक्तियों के चालान किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही पालीथिन को भी जब्त किया जा रहा है, जिससे उत्तरकाशी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग रहा है। साथ ही नगरवासियों को जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका चिन्यालीसौड़ के अनुसार हर दिन एकत्र होने वाले कूड़े से प्लास्टिकयुक्त कूड़े की छंटाई की व्यवस्था की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने के लिए चालान किए जा रहे हैं।