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दिल्ली: कोर्ट ने मंजूर किया बीआरएस नेता के. कविता का आवेदन

दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता के आवेदन को अनुमति दे दी है। केंद्रीय एजेंसियां के. कविता को 7 मई को विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश करेंगी।

दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता के आवेदन को अनुमति दे दी है। इस आवेदन में केंद्रीय एजेंसियों को के कविता को 7 मई को विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली अदालत ने ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया था। हाल ही में कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को वर्चुअल सुनवाई के जरिए कविता को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था।

कविता को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तब उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि आरोपी से विस्तृत और निरंतर पूछताछ आवश्यक है। अदालत ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में के कविता की जमानत याचिका पर अपना फैसला 6 मई तक के लिए टाल दिया था। वह 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

कविता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी पार्टी को आगामी आम चुनावों में समान अवसर से वंचित करना है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए की गई थी।