दिल्ली सरकार चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 3220 नए वकीलों को पांच लाख रुपये का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस व 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस देगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले को मंजूरी दो दी है। उन्होंने कहा कि देश के वकीलों का प्रोफेशन सबसे महत्वपूर्ण है, जो लोगों को न्याय दिलवाते है।
स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और पांच लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में अबतक लगभग 27 हजार से अधिक वकील पंजीकृत हुए। अब ये संख्या बढ़कर लगभग 31 हजार हो जाएगी। आतिशी ने कहा कि 2019 में दिल्ली सरकार ने वकीलों की बेहतरी के लिए स्कीम की शुरुआत की।
सालाना इसमें 50 करोड़ रुपये का फंड देती है। जब इस स्कीम की शुरुआत हुई। उसके तुरंत बाद कोरोना के दौरान ये स्कीम वकील के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। हजारों वकील और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया। बता दे कि, इस स्कीम के तहत पंजीकृत वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। साथ ही, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत वकीलों उनके जीवनसाथी और 25 वर्ष तक के दो आश्रित बच्चों के लिए पांच लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। बशर्ते वह बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृत हों और और दिल्ली के मतदाता हों।